जयपुर न्यूज डेस्क: राजस्थान में पंचायत चुनाव के चलते जयपुर जिले में चार चरणों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच-सरपंच चुनाव के दौरान अलग-अलग तारीखों पर सूखा दिवस रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के मुताबिक, चुनाव के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। शराब की बिक्री पर पाबंदी मतदान वाले क्षेत्रों के साथ उनकी सीमा से पांच किलोमीटर तक के दायरे में भी लागू रहेगी।
चार चरणों में इन तारीखों पर बंद रहेंगी दुकानें
जयपुर जिले में पहले चरण के लिए 20 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। दूसरे चरण में 26 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 28 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री बंद रहेगी। तीसरे चरण के लिए 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 3 नवंबर को शाम 6 बजे तक और चौथे चरण में 12 नवंबर को शाम 6 बजे से 14 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
पंच-सरपंच चुनाव में मतगणना तक बंद रहेंगी दुकानें
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान मतदान वाले दिन शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। वहीं, पंच और सरपंच चुनाव में संबंधित क्षेत्रों में मतगणना पूरी होने तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। यह व्यवस्था 22 और 28 अक्टूबर तथा 3 और 14 नवंबर को होने वाले चुनावों के संबंधित क्षेत्रों में लागू होगी। इसके अलावा 20 नवंबर को मतगणना के दिन भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।
निर्वाचन क्षेत्र से पांच किलोमीटर तक लागू रहेगी पाबंदी
शराब बिक्री पर प्रतिबंध केवल उन इलाकों तक सीमित नहीं होगा, जहां मतदान होना है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में भी दुकानें बंद रखनी होंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। शराब कारोबारियों को भी निर्धारित समय का ध्यान रखना होगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियमों का उल्लंघन न हो।