जयपुर न्यूज डेस्क: जयपुर जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शुष्क दिवस लागू किया जाएगा। पहले चरण वाले क्षेत्रों में 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी, जबकि दूसरे चरण में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। 14 सितंबर को मतगणना के दिन भी पूरे संबंधित क्षेत्र में शुष्क दिवस लागू रहेगा।
जयपुर जिले में निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को शाहपुरा और चौमूं नगर परिषद के अलावा बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नारायणा, फागी और वाटिका नगरपालिकाओं में होगा। इन सभी मतदान क्षेत्रों में उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को जयपुर नगर निगम क्षेत्र में होगा और इस दिन यहां भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना जरूरी होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान होता है तो उस दिन भी संबंधित मतदान क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
वहीं, चुनाव की तैयारियों के तहत रविवार को भवानी निकेतन के फार्मेसी कॉलेज में ईवीएम कमीशनिंग का काम किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने मौके पर पहुंचकर प्रक्रिया का निरीक्षण किया और चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से मतदान को लेकर जरूरी तैयारियां पूरी करने का काम जारी है।