जयपुर न्यूज डेस्क: जयपुर विद्युत वितरण निगम (जयपुर डिस्कॉम) ने निर्माणाधीन आवासीय भवनों को स्थायी घरेलू बिजली कनेक्शन देने का एक अहम कदम उठाया है। 8 जनवरी 2025 को हुई 90वीं डीसीएफ बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी, और इसे 10 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इस आदेश से अब भवन निर्माण कर रहे उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन और फिर स्थायी कनेक्शन के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।
पहले निर्माणाधीन भवनों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेने में कई परेशानियां आती थीं। अस्थायी कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को सामान्य दर से 1.5 गुना अधिक शुल्क चुकाना पड़ता था। इसके बाद निर्माण पूरा होने पर स्थायी कनेक्शन के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था। अब उपभोक्ताओं को केवल स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें फायदा होगा।
निर्माणाधीन भवनों को स्थायी कनेक्शन देने के लिए अब उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद, निर्माण पूरा होने के बाद मीटर को नियमानुसार उचित स्थान पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी, क्योंकि उन्हें दो बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक, आरती डोगरा ने इस कदम को उपभोक्ताओं के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को प्रक्रिया में सरलता और सुविधा मिलेगी, और यह एक बड़ा कदम है, जिससे बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया जाएगा। अधिकारियों को इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है।
यह निर्णय उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है और इसे बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने के रूप में देखा जा रहा है। जयपुर डिस्कॉम के इस कदम से निर्माणाधीन भवनों के लिए कनेक्शन प्राप्त करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है।