नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने जयपुर के कालवाड़ रोड पर चल रही 5 पत्थर खदानों के खनन पर रोक लगा दी है. इन खदान संचालकों की ओर से राज्य स्तरीय एजेंसी से पर्यावरण मंजूरी नहीं लेने के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा इन 5 खदान संचालकों में से एक अवैध ब्लास्टिंग कर पत्थर निकाल रहा था, जबकि उसके पास ब्लास्टिंग करने की अनुमति नहीं थी. उनकी शिकायत के बाद बैन लगाया गया और मामला ट्रिब्यूनल में चला गया.
स्थानीय निवासी राकेश शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जोबनेर रोड पर कालवाड में आरके स्टोन क्रशर, श्याम स्टोन क्रशर, नेशनल स्टोन क्रशर, पिंक सिटी स्टोन क्रशर और राजधानी स्टोन क्रशर नाम की 5 पत्थर खदानें चल रही हैं. इन खदानों के संचालकों की ओर से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई थी। ये सभी खदान संचालक जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (डीईआईएए) से पर्यावरण मंजूरी लेने के बाद ही खनन कर रहे थे, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है।
वहीं इन पांच खदान संचालकों में से एक ने मौके पर ब्लास्टिंग करने के लिए खदान संचालक से अनुमति भी नहीं ली और इसके बाद भी वह मौके पर ब्लास्टिंग कर दिन-रात खनन कर रहा है, जिससे यहां की 10 हजार की आबादी को नुकसान पहुंच रहा है. कालवाड़ क्षेत्र के आसपास रहने वाले भी परेशान हो रहे हैं इन सभी मुद्दों पर गौर करने के बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अगले आदेश तक सभी खदानों में खनन पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है.