उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपों पर बहस अब 7 अगस्त को होगी. आज विशेष एनआईए कोर्ट में सुनवाई टल गई. वहीं 9 आरोपियों में से एक मोहम्मद जावेद ने जमानत अर्जी दाखिल की है. जिस पर कोर्ट 7 अगस्त को सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने कन्हैयालाल की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी थी।
एनआईए ने 22 दिसंबर 2022 को मुद्रा पेश की
एनआईए ने कन्हैयालाल की हत्या में 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद रियाज अटारी को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अटारी शामिल हैं, जिन्होंने सलमान और अबू का नाम बताया था। .किया था कराची के निवासी फरार हैं. आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 449, 302, 307 और 324 (34), 153ए, 153बी 295ए और यूएपीए अधिनियम की धारा 16,18 और 20 के तहत चालान जारी किया गया था। .
जिस पर एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या, आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक साजिश समेत यूएपी एक्ट और आर्म्स एक्ट पर संज्ञान लिया. गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हाई लाल टेलर की जघन्य हत्या के बाद आरोपियों ने हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई.
आरोप पत्र और फुटेज की हिंदी प्रति के आदेश
इससे पहले एनआईए कोर्ट में आरोपियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप पत्र की हिंदी कॉपी और हत्या के बाद कन्हैयालाल की रंगीन तस्वीरें, उसकी दुकान की रंगीन तस्वीरें, दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज और सीडी की एक कॉपी मांगी थी। आरोपियों की आवाज के नमूने लिए गए। जिसमें कोर्ट ने आरोपियों को आरोप पत्र की हिंदी कॉपी, दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज और वॉयस सैंपल की सीडी उपलब्ध कराने का आदेश दिया. लेकिन कन्हैयालाल ने अपनी हत्या के बाद की तस्वीरों के साथ-साथ अपनी दुकान की रंगीन तस्वीरें भी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया.