जयपुर न्यूज डेस्क: जयपुर में हाल ही में बस कंडक्टर घनश्याम शर्मा और रिटायर्ड IAS अधिकारी रामधन मीणा के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस घटना ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि जयपुर मेट्रो द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 फरवरी को रिटायर्ड IAS के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन पर राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
यह विवाद 10 जनवरी को जयपुर की फ्लोर बस में हुआ, जब रिटायर्ड IAS अधिकारी को आगरा रोड स्थित कानोता बस स्टैंड पर उतरना था, लेकिन नींद लगने के कारण वह अगले स्टेशन तक चले गए। जब उन्होंने बस रुकवाने की कोशिश की, तो कंडक्टर ने उनसे 10 रुपये मांगे और टिकट काट दी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। कंडक्टर के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि यात्री ने टिकट लेने के बाद निर्धारित स्थान से आगे यात्रा की थी, इसलिए उसे 10 रुपये देने पड़ते, लेकिन उसने मना कर दिया और झगड़ा शुरू कर दिया।
इस घटना के बाद बस कंडक्टर को जेसीटीएसएल ने निलंबित कर दिया था। वहीं, राजस्थान पुलिस ने वीडियो की जांच की, जिससे पता चला कि पहले दोनों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। अब कोर्ट के आदेश के बाद रिटायर्ड IAS अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।