31 मार्च से पहले करें ये 8 काम, नहीं तो लग सकता हैं आर्थिक जुर्माना !

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Posted On:Saturday, March 26, 2022

यूटिलिटी न्यूज डेस्क !!! मार्च 2022 के अंत से पहले कई चीजें करने की जरूरत है। ऐसा न करने पर आपको परेशानी हो सकती है। यहां हम बात करने जा रहे हैं पैसों से जुड़े कुछ ऐसे कामों के बारे में जिन्हें करने की जरूरत है। इन आठ कार्यों को आपको 31 मार्च या उससे पहले करना होगा। इनमें पैन-आधार लिंकिंग, संशोधित या विलंबित आईटीआर फाइलिंग, बैंक खाता केवाईसी अपडेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) आदि जैसी छोटी बचत योजनाएं शामिल हैं। देर से या संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना: AY2021-22 के लिए देर से ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। यानी ऐसे टैक्सपेयर्स जो पहले की ड्यू डेट तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं। वे 31 मार्च, 2022 तक विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप आईटीआर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस तारीख में अपग्रेड भी कर सकते हैं।

पैन-आधार लिंकिंग: किसी के पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। इस समय सीमा को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय या अमान्य हो जाएगा। इसके तहत धारा 272बी के तहत अवैध पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। साथ ही बैंक जमा ब्याज पर टीडीएस दोगुना हो जाएगा।

Bank Account KYC Update: 2021 के अंत में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक अकाउंट केवाईसी अपडेट की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। इसलिए इस तारीख से पहले काम करना जरूरी है अन्यथा अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

इनकम टैक्स की लागत कम करने के लिए निवेश: मार्च के अंत के साथ वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो रहा है। इस कारण से, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश खातों (पीपीएफ), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आदि जैसे कर बचत साधनों में अपने निवेश को अधिकतम करें और कर छूट प्राप्त करें।

छोटी बचत योजना को खाते से जोड़ना: 31 मार्च तक आप जिस छोटी बचत योजना को डाकघर में निवेश कर रहे हैं, उसे बैंक खाते या डाकघर बचत खाते से जोड़ना होगा। अन्यथा डाक विभाग के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से केवल खाताधारक के पीओ बचत खाते या बैंक खाते में ही एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खातों पर ब्याज नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको केवल चेक के द्वारा ही पैसा दिया जा सकता है। ब्याज का भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा।

PM Kisan KYC Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करना जरूरी है। जो 31 मार्च या उससे पहले किया जाना चाहिए। इस समय सीमा को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप अगली पीएम किसान किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा।

 


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