जयपुर न्यूज डेस्क: जयपुर के वैशाली नगर इलाके में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने दुकानों, मकानों के साथ-साथ शिव मंदिर को भी अतिक्रमण का नोटिस जारी किया है। नोटिस सीधे मंदिर की दीवार पर चस्पा किया गया है और सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। स्थानीय लोगों में अब यह चर्चा तेज है कि आखिर इस नोटिस का जवाब कौन देगा और मंदिर के दस्तावेज़ कौन पेश करेगा।
स्थानीय निवासी विजय सिंह ने बताया कि नोटिस किसी व्यक्ति, संस्था या ट्रस्ट के नाम होना चाहिए था, न कि सीधे शिव मंदिर के नाम पर। उनके अनुसार, ऐसे मामले में मंदिर प्रबंधन या पुजारी की जानकारी लेना आवश्यक था, लेकिन जेडीए ने सीधे नोटिस चस्पा कर दिया। इससे क्षेत्र में नाराजगी और उलझन बढ़ गई है।
जेडीए प्रवर्तन शाखा की ओर से चस्पा नोटिस में हाईकोर्ट की पिटीशन संख्या 658/2024 का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि गांधी पथ सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी पीटी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मंदिर की बाउंड्रीवाल सड़क की सीमा में 1.59 मीटर अंदर पाई गई, जिसे अतिक्रमण माना गया। इसी आधार पर मंदिर को नोटिस जारी किया गया है।
इसके अलावा, जेडीए ने 21 नवंबर को गांधी पथ पर 70 मकान मालिकों और दुकानदारों को भी नोटिस जारी किए थे। सड़क को 100 फीट चौड़ा करने की योजना के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। नोटिस प्रक्रिया के अनुसार यदि सात दिन के भीतर कोई जवाब या दस्तावेज नहीं मिला, तो स्थल को अतिक्रमण मानकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।