बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज जारी है, और पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लोकतंत्र के प्रति उत्साह को दर्शा रही हैं। हालांकि, इस बीच कुछ बूथों पर अव्यवस्था और नियमों की अस्पष्टता की शिकायतें भी सामने आई हैं। राजधानी के पास के एक मतदान केंद्र पर दो महिला मतदाताओं ने यह दावा किया है कि वोटर लिस्ट में नाम होने और वैध पहचान पत्र दिखाने के बावजूद उन्हें मतदान करने से रोक दिया गया।
'पर्ची नहीं है, इसलिए वोट नहीं': मतदाताओं का आरोप
मतदान करने पहुंची श्रेया मेहता ने बताया कि उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा मतदाता पर्ची (Voter Slip) नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए कहा गया था। श्रेया मेहता ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "मेरा नाम मतदाता सूची में 17वें नंबर पर है। मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) भी दिखाया, लेकिन जब वोट डालने पहुंची तो कहते हैं कि पर्ची लेकर आओ। हम सुबह 6:30 बजे से लाइन में लगे हैं और अब वापस जा रहे हैं। हम वोट नहीं डालेंगे।" इसी तरह की समस्या का सामना अनुपमा शर्मा को भी करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें भी वोट नहीं डालने दिया गया।
अनुपमा शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा, "वे कह रहे हैं कि मतदाता पर्ची नहीं है, जबकि मेरा नाम मतदाता सूची में है और मतदाता पहचान पत्र भी है। मैं अब वोट नहीं डालूंगी। पहली बार हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।" इन दोनों ही मामलों में, मतदाताओं के पास चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र मौजूद था और उनके नाम भी वोटर लिस्ट में थे, लेकिन बूथ अधिकारियों द्वारा पर्ची की मांग ने उन्हें उनके मताधिकार से वंचित कर दिया।
मतदान के लिए ये 12 डॉक्यूमेंट हैं मान्य
वोटरों को होने वाली इस परेशानी के बीच, चुनाव आयोग (ECI) के स्पष्ट निर्देशों पर ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए केवल मतदाता पहचान पत्र (EPIC) ही एकमात्र आवश्यक दस्तावेज़ नहीं है। कोई भी मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज़ों को दिखाकर मतदान कर सकता है, बशर्ते उसका नाम मतदाता सूची में हो। मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा मान्य 12 वैकल्पिक दस्तावेज़ों की सूची:
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर से मिली पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- NPR के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट
- सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों/विधायकों/MLC को जारी सरकारी पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशिष्ट दिव्यांगता के लिए जारी ID कार्ड
मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मतदाता पर्ची न होने पर भी वोटर आईडी या इन 12 में से कोई भी एक दस्तावेज़ दिखाकर वोट डाला जा सकता है, लेकिन मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। इन दोनों महिलाओं के दावे चिंता का विषय हैं और यह दर्शाते हैं कि बूथ स्तर पर अधिकारियों को आयोग के निर्देशों के बारे में पूरी जानकारी और स्पष्टता का अभाव हो सकता है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान कई ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं।