Utility News : सफर के दौरान कभी न करें ये गलतियां, हो सकती है 3 साल तक की जेल और जुर्माना

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Posted On:Monday, June 27, 2022

भारतीय रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों को कई सुविधाएं प्रदान करता है। रेलवे की ओर से कोविड से ऑनलाइन टिकट बुकिंग, कंफर्म टिकट और बेडरोल आदि की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ट्रेन से यात्रा करने के लिए, आप आमतौर पर एसी कोच में सीट बुक कर सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर आप इस मामले में कोई गलती करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप इस खबर को ध्यान से पढ़ें ताकि अनजाने में ऐसी गलतियां न हो जाएं।


बिना टिकट यात्रा: यदि आप बिना पास और टिकट के यात्रा करते हैं, तो रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत दूरी या अतिरिक्त शुल्क यानी रु.

धोखाधड़ी से यात्रा: दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी यानि गलत टिकट, फर्जी पास या किसी अन्य बहाने से यात्रा करता है, तो उसे 6 महीने के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत दंडित किया जाएगा और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। हो सकता

इरलम की जंजीर खींचने पर: यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या अति आवश्यक कार्य के इरालम की जंजीर खींचता है, तो उसे धारा 141 के तहत 12 महीने की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विकलांग कोच में यात्रा: विकलांग कोच में यात्रा करने पर धारा 155 (ए) के तहत तीन महीने तक की कैद और 500/- रुपये का जुर्माना है। ये कोच केवल विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हैं।

ट्रेन की छत पर सफर : जहां कोई यात्री ट्रेन की छत पर सफर करता है तो धारा 156 के तहत 3 महीने की कैद, 500 रुपये जुर्माना या दोनों।

योग्यता के बिना यात्रा: आप जिस कोच में यात्रा कर रहे हैं वह रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत है और आप इसके लिए पात्र नहीं हैं।
सजा: छह महीने की कैद, एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों।


उत्पीड़न और कूड़ेदान: धारा 145 (बी) के तहत यदि रेलवे में यात्रा करते समय कोई उपद्रव होता है या रेलवे को दूषित करता है।
सजा: पहला अपराध 100 रुपये का जुर्माना और बाद में एक महीने के लिए 250 रुपये का जुर्माना है।

पेस्टिंग बिल: यदि आप रेलवे की धारा 166 (बी) के तहत ट्रेन में किसी भी प्रकार का बिल पोस्ट या पोस्ट करते हैं
सजा: 6 महीने की कैद, 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।


टाउटिंग: रेलवे की धारा 143 के तहत अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में सफर के दौरान अपना सामान या सामान बेचता है।
सजा: 3 साल कैद, 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों।

अनाधिकृत हॉकिंग : दूसरी ओर यदि कोई फेरीवाला भी रेल में यात्रा करते समय माल बेचता है तो रेलवे की धारा 144 के तहत
सजा: एक साल की कैद, रुपये जुर्माना। 1,000, रु. 2000 से कम या दोनों नहीं।











 


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