कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को कई लाभ प्रदान करता है। इनमें बीमा, पेंशन योजनाएं और कई अन्य योजनाएं शामिल हैं। पीएफ खाते के तहत हर महीने कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित राशि काटी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर ईपीएफ सदस्य इसका लाभ उठा सके।
वहीं अगर आपने पीएफ खाते के तहत ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है तो आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. दरअसल, वेतनभोगी लोगों को 7 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. आप ई-नॉमिनेशन पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।
कैसे करें ई-नॉमिनेशन
नॉमिनी जोड़ने के लिए यूजर्स को सबसे पहले ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करें, फिर 'कर्मचारियों के लिए' पर क्लिक करें।
अब Member UAN Online Service पर क्लिक करें, फिर UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
इसके बाद मैनेज टैब पर जाएं, ई-नॉमिनेशन चुनें और अपने परिवार के सदस्य का नाम दर्ज करें।
आप एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं और नॉमिनी विवरण दर्ज करने के बाद उसे सेव कर लें।
क्या आवश्यक है
नॉमिनी जोड़ने के लिए नॉमिनी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी डालना होगा। यदि मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, तो आप अपने कार्यालय में लेखा अनुभाग में जाकर संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के क्या लाभ हैं
यदि आप नॉमिनी जोड़ते हैं तो आप आसानी से पैसे के लिए मुकदमा कर सकते हैं। आप नॉमिनी के बिना पासबुक नहीं देख सकते। इसके तहत पात्रों को पीएफ पेंशन और 7 लाख रुपये का बीमा दिया जाता है। इस पैसे का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाता है।