भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई, 2022 से कार्ड लेनदेन के टोकनकरण की शुरुआत की घोषणा की है। आरबीआई के अनुसार, टोकनयुक्त कार्ड लेनदेन अधिक सुरक्षित हैं, क्योंकि यहां कार्ड विवरण साझा नहीं किए जाते हैं। वहीं, आरबीआई की ओर से ओटीपी आधारित भुगतान की सीमा भी बढ़ा दी गई है।
टोकन सिस्टम क्या है
टोकनयुक्त सेवाओं के अंतर्गत, कार्ड की सुविधा के लिए एक अद्वितीय वैकल्पिक कोड तैयार किया जाता है। इसमें कार्ड के 16 अंकों के नंबर के बजाय जेनरेट किए गए यूनिक नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे टोकन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करने से किसी तीसरे पक्ष के पास आपके कार्ड की जानकारी तक पहुंच नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने कार्ड की जानकारी सेव करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कार्डधारकों को इस प्रणाली के लिए सहमति देनी होगी।
अंतिम तिथी
कार्ड टोकन की अंतिम तिथि पहले 30 जून, 2021 थी, लेकिन बाद में बैंकों और कार्ड कंपनियों की अपील के बाद इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। तब से समय सीमा को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकन की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है।
कोई भी आपके कार्ड के विवरण को सेव नहीं कर पाएगा
Flipkart, Amazon और अन्य साइटों जैसी किसी भी कंपनी को कार्ड डिटेल्स सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके इस्तेमाल के लिए बार-बार डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक केवल जेनरेट की गई आईडी का उपयोग कर पाएगा।