अधिकांश वित्तीय कंपनियां अपने ग्राहकों का विवरण रखती हैं और इसमें आधार और पैन कार्ड जैसे विवरण शामिल हैं। हालाँकि इन कंपनियों का दावा है कि इनका उपयोग अनधिकृत तरीके से नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ इन विवरणों का उपयोग किया गया है। ऐसे में सरकार इस बात को लेकर काफी सजग है और इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.
ये निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं
सरकार ने पैन विवरण के अनधिकृत उपयोग पर एक बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और अन्य उपभोक्ता प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि ये कंपनियां भारतीय नागरिकों के स्थायी खाता संख्या (पैन) विवरण का अनधिकृत तरीके से उपयोग नहीं कर सकती हैं।
सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी) लागू किया है और प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत संचालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है।
कंपनियाँ क्या करती हैं?
एक फिनटेक फर्म के एक शीर्ष अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इसे 'पैन संवर्धन' सेवा के रूप में जाना जाता था। यह ऋण वितरण कंपनियों को क्रेडिट और अन्य वित्तीय उत्पादों की क्रॉस सेलिंग के लिए अपने ग्राहकों को उनके पैन नंबर के आधार पर प्रोफाइल करने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कभी-कभी इस डेटा का इस्तेमाल ग्राहक अपने आवेदन में दिए गए विवरण को क्रॉस चेक करने के लिए भी करते हैं। हालांकि सरकार के नए नियमों के चलते इस सेवा में बदलाव हो गया है.
पैन कार्ड के दुरुपयोग पर कार्रवाई
मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि कई कंपनियों ने आयकर विभाग के बैकएंड सिस्टम से अपने पैन नंबर का उपयोग करके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे उनका पूरा नाम, पता, फोन नंबर तक पहुंच प्राप्त की है। साथ ही पैन नंबर का उपभोक्ता क्रेडिट स्कोर से जुड़ाव इसे एक आवश्यक डेटा बनाता है। हालाँकि यह कोई डेटा उल्लंघन नहीं है, लेकिन यह आयकर विभाग के बैक-एंड बुनियादी ढांचे तक अनधिकृत पहुंच की ओर इशारा करता है।
जैसे, इस अनधिकृत पहुंच का उपयोग विभिन्न वित्तीय कंपनियों द्वारा किया गया था, जिनमें ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म, ऋण सोर्सिंग चैनल, प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट और क्रेडिट एग्रीगेटर शामिल थे। 2023 के डीपीडीपी अधिनियम के तहत, व्यवसायों को नागरिकों की जानकारी संसाधित करते समय उचित सहमति प्राप्त करनी होगी और अधिकृत चैनलों का उपयोग करना होगा। अब ये कंपनियां सीधे आयकर विभाग से यह जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगी।