कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने सदस्यों के लिए 8.10% की ब्याज दर की घोषणा की। इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ब्याज का पैसा कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. EPFO चालू वित्त वर्ष के लिए हर साल ब्याज दर की घोषणा करता है, जिसके बाद राशि कर्मचारी के खाते में भेज दी जाती है।
EPFO हर साल दिवाली पर या उसके बाद कर्मचारियों के खातों में पैसा ट्रांसफर करता है, लेकिन इस बार पहले पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 30 जून तक पीएफ खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्या जरूरी है
पीएफ खाते में पैसा जमा करने के लिए अपने आधार कार्ड को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जोड़ना अनिवार्य है। इसे ईपीएफओ की वेबसाइट या उमंग मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। पीएफ उठाने से पहले "अपने ग्राहक को जानें" या केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करना भी महत्वपूर्ण है। केवाईसी के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
कैसे उठाएं
सबसे पहले यूएएन पोर्टल यूनिफाइडपोर्टल-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें और सत्यापन के लिए कैप्चा दर्ज करें।
अब 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से 'क्लेम (फॉर्म-31, 19 और 10सी)' विकल्प चुनें।
नए पेज पर अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और 'सत्यापित करें' पर क्लिक करें।
अब 'Yes' पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
इसके बाद 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करें।
अब क्लेम फॉर्म में, 'आई वांट टू अप्लाई' टैब के तहत आप जो दावा चाहते हैं उसे चुनें।
अपना पैसा निकालने के लिए 'पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)' चुनें। फिर ऐसे अग्रिम का उद्देश्य, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता दर्ज करें।
अब, प्रमाणपत्र पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें।
जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा था, उसके लिए आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा जा सकता है।
एक बार जब नियोक्ता द्वारा निकासी अनुरोध को मंजूरी दे दी जाती है, तो राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
बैंक खाते में पैसा जमा होने में आमतौर पर 15-20 दिन लगते हैं।