मुंबई, 26 जुलाई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए।इसके पहले 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी है। वही, SG मेहता ने बेंच से कहा, संजय मिश्रा के केस में कुछ अर्जेंसी है। इस पर तुरंत सुनवाई करें। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि 11 जुलाई का फैसला तीन जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल भी शामिल थे। फिलहाल वे अलग-अलग कोर्ट रूम में बैठ रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल की अपील पर बेंच ने मामले को कल सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।
दरअसल, संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर थे। इस दौरान ही सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में इसी फैसले में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया है।