महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर उबाल के बीच मुसलमानों में भी हलचल, रिजर्वेशन पर एक्शन की तैयारी

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Posted On:Monday, October 23, 2023

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुस्लिम आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ रही है. मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण की वकालत कर रहा है, जिससे आरक्षण नीतियों पर चर्चा और बहस चल रही है। कल मुंबई में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें देशभर से मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे. बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान भी शामिल हुए.

कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि सरकार मुस्लिम आरक्षण पर कुछ नहीं बोल रही है. मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम आरक्षण का भी सवाल था. मराठा आरक्षण की मांग कानूनी जटिलताओं में फंस गई और मुस्लिम आरक्षण की मांग जारी रही। वे समय-समय पर अपनी मांगें पेश करते रहे हैं. नसीम खान का कहना है कि मुस्लिम आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति और पिछड़ेपन के आधार पर मांगा जा रहा है.

मुसलमान अलग आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं?

महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांग मुस्लिम समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानता और ऐतिहासिक अन्याय में निहित है। समर्थकों का तर्क है कि राज्य में मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक सीमित पहुंच सहित सामाजिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से, मुस्लिम समुदाय को न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत के कई हिस्सों में भेदभाव और हाशिए का सामना करना पड़ा है।

आरक्षण की मांग कर रहे मुसलमानों का कहना है कि उन्हें सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सामाजिक स्तरों पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। आरक्षण से मुस्लिम समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और वे राजनीतिक रूप से भी सशक्त होंगे। इससे समाज का उत्थान भी हो सकता है। जैसा कि मुंबई बैठक में चर्चा हुई, आरक्षण की मांग वास्तव में आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर है, जिससे सामुदायिक विकास भी हो सकता है। समर्थकों का तर्क है कि आरक्षण से वंचित मुस्लिम समुदायों को शिक्षा, रोजगार और अन्य संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल सकती है।

मराठा आरक्षण का आधार क्या है?

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विरोध ने आरक्षण नीतियों और उनकी सीमाओं को सुर्खियों में ला दिया है। मराठा समुदाय ने एसईबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग की, जिससे राज्य में विवाद और ध्रुवीकरण हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मराठों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, 1992 के इंद्रा साहनी फैसले में निर्धारित 50% आरक्षण सीमा से अधिक के प्रावधान को रद्द कर दिया। इसे लेकर मराठा समुदाय में विरोध भी देखने को मिला. अब जब कोर्ट ने आरक्षण की समयसीमा तय कर दी है तो महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये है कि वो मुस्लिम आरक्षण पर क्या रुख अपनाती है.

50 फीसदी आरक्षण के मामले में रियायत देकर मुसलमानों की मांग पूरी की जा सकती है.

नसीम खान के मुताबिक 5 फीसदी आरक्षण कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी माना था. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने यह कहकर इसे रद्द कर दिया कि आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि जो लोग वर्षों से आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक 50% आरक्षण की शर्त में ढील नहीं दी जाएगी, तब तक किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं होगा।


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