झारखंड के रांची में 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ उसके स्कूल शिक्षक ने कथित तौर पर बलात्कार किया, जिसने इसका वीडियो भी बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। समीध कश्यप नाम के आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और कई बार बलात्कार किया।जब पीड़िता की मां को घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने स्कूल में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि शिक्षक ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की. पीड़िता की मेडिकल जांच में भी इसकी पुष्टि हुई।
वह कथित तौर पर पीड़िता को अपने घर बुलाता था और उसका यौन शोषण करता था। मामला उजागर होने पर उसने पीड़िता को समझौते के लिए धमकाया।मामले में 29 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, पीड़िता की मां द्वारा स्कूल को दी गई शिकायत एफआईआर की कॉपी से अलग थी, जिससे पता चलता है कि मामले को कम महत्व दिया जा रहा है।मामला आईपीसी की धारा 354 और 323 के तहत दर्ज किया गया था, जो मारपीट और बलात्कार के प्रयास पर लागू होता है, लेकिन बलात्कार पर नहीं।
झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने घटना की निंदा की और आईपीसी की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस की आलोचना की.उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि पुलिस हल्की धाराएं लगाकर गंभीर मामले को कम करने की कोशिश कर रही है।आगे की जांच चल रही है